यूपी विधानसभा चुनाव : चौथे चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान

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प्रतीकात्मक फाइल फोटो : साभार सोशल मीडिया
प्रतीकात्मक फाइल फोटो : साभार सोशल मीडिया

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान किये जाने की अपील की गई है।

  1. प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के चतुर्थ चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7.00 बजे से शुरू होकर सायं 6.00 बजे तक चलेगा।

2. चतुर्थ चरण के निर्वाचन क्षेत्र 09 जनपदों, यथा – पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बॉंदा तथा फतेहपुर में अवस्थित हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन बातों का ख्याल रखने की की अपील
प्रतीकात्मक फाइल फोटो : साभार सोशल मीडिया
प्रतीकात्मक फाइल फोटो : साभार सोशल मीडिया

3. मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलों पर मान्य

4. निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित

5. कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैण्ड सैनीटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था की गई है।

6. मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से सम्बन्धित डूज एण्ड डोण्ट्स का भी उल्लेख किया गया है।

7. चौथे चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.14 करोड़ पुरूष, 99.3 लाख महिला तथा 966 तृतीय लिंग के मतदाता

8. कुल 59 विधान सभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी।

9. आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है।

इस सन्दर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व न्यूनतम 03 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है।

10. उक्त चुनाव में कुल 24643 मतदेय स्थल तथा 13817 मतदान केन्द्र हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है।

11. मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनोें स्तर पर किया जायेगा। उपरोक्त के साथ-साथ आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी की गई है।

15. पर्याप्त मात्रा में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्द्ध सैनिक बलों को दी गई है।

16. चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 5595 भारी वाहन, 5773 हल्के वाहन तथा 115725 मतदान कार्मिक लगाये गये हैं।

17. सभी 24643 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग-अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या के स्थिति में तत्काल निराकरण हो सके।

18. जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

19. मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिये गये हैं कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे।

201 पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर एवं जगह-जगह पर वॉलन्टियर की व्यवस्था की गई है, जो कि पीडब्ल्यू मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

21. कुल 874 आदर्श मतदान केन्द्र तथा 142 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाये गये हैं।

22.  तृतीय चरण के अन्तर्गत मैनपुरी जनपद के 110-करहल विधान सभा क्षेत्र के मतदेय स्थल सं0-266-प्राथमिक विद्यालय, जसवंतपुर में वेबकास्टिंग के माध्यम से कतिपय अनधिकृत व्यक्ति के वोटिंग कम्पार्टमेंट के निकट पाये जाने के दृष्टिगत रिटर्निंग ऑफिसर की आख्या के आधार पर उक्त मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पुनर्मतदान 23 फरवरी को होगा। सम्बन्धित मतदेय स्थल की पोलिंग पार्टी के सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही जनपद द्वारा की जा रही है।

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