बिना कोर्ट की मंजूरी के विदेश जा सकेगी जैकलीन, इस मामले में मिली राहत

0
94
साभार : गूगल

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट से बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने उनके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध में बदलाव किया है. इस मामले में एक्ट्रेस के अलावा ठग सुकेश चन्द्रशेखर भी आरोपी है.

जैकलीन को पिछले वर्ष जमानत मिली थी और अब पता चला है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है. जब तक जैकलीन अपने डिपार्चर से तीन दिन पहले कोर्ट और ईडी को सूचित करती है, अदालत उसे बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति देगी.

फिल्म से जुड़े काम को देखते हुए एक्ट्रेस को शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए एक्ट्रेस की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर हुई थी.

जिसपर विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे स्वीकार किया. न्यायाधीश ने बताया कि जैकलीन ने कभी भी अपनी जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है. विदेश यात्रा के लिए पहले से मंजूरी लेने की पूर्व आवश्यकता उसके एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को कम कर रही है.

फैसले में बोला गया कि जैकलीन श्रीलंकाई नागरिक हैं और साल 2009 से भारत में रह रही हैं. अदालत ने पाया कि उन्होंने हमेशा समय पर आयकर का भुगतान किया है, और अपनी सभी जमानत शर्तों का पालन करती रही हैं.

जैकलीन ने पहले कोर्ट में एक अपील दायर की थी जिसमें दावा था कि यात्रा के लिए कोर्ट की मंजूरी लेने में ज्यादा समय लगने की वजह से अक्सर उन्हें पैसे का नुकसान और उनके डिग्निटी पर असर पड़ता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here