सीमा सड़क संगठन के नियोजित कैजुअल वेतनभोगी श्रमिक भी टर्म बीमा योजना के दायरे में

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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा नियोजित कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों के लिए समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सीपीएल में किसी भी तरह की मृत्यु पर परिवार को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा चल रहे परियोजना कार्यों के लिए लगाए गए कैजुअल वेतनभोगी श्रमिकों (सीपीएल) के लिए समूह (टर्म) बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी, सीपीएल में मृत्यु पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये

यह योजना सीपीएल परिवार/परिजनों को किसी भी प्रकार की मृत्यु में बीमा के रूप में 10 लाख रुपये का बीमित मूल्य प्रदान करेगी।

खतरनाक कार्यस्थलों पर तैनात सीपीएल के जीवन के लिए उत्पन्न गंभीर जोखिम, खराब मौसम, दुर्गम भू-भाग और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए और उनकी नियुक्ति के दौरान हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय आधार पर बीमा कवरेज का प्रावधान सीपीएल के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा।

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यह योजना देश के दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले सीपीएल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय के रूप में काम करेगी। यह उनके परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

बताते चले कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी। इनमें-श्रमिकों के शवों के परिरक्षण और स्थानांतरण तथा परिचारक का परिवहन भत्ता पात्रता, · अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करना और मृत्यु आदि के मामले में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के मुआवजे का अग्रिम भुगतान का प्रावधान है

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