केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है।
सीबीडीटी ने मंगलवार को यहां यह जानकारी देते हुये बोला कि आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है।
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
इन परिवर्तनों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और संबंधित उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, 31 मई, 2025 तक दाखिल होने वाले टीडीएस विवरणों से उत्पन्न क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखाई देने लगेंगे, जिससे इस तरह के विस्तार के अभाव में रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी विंडो सीमित हो जाएगी।
सीबीडीटी ने कहा कि अधिसूचित आईटीआर में पेश किए गए व्यापक परिवर्तनों और आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न उपयोगिताओं के रोलआउट और सिस्टम की तैयारी के लिए आवश्यक समय को देखते हुए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है।
करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि, 31 जुलाई, 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है।
इस आशय की एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है। इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
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