VTS फिटमेंट व HSRP लागू करने में यूपी परिवहन विभाग का ढीला रवैया

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लखनऊ। “निर्भया” कांड के बाद, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध समाप्‍त करने के लिए भारत सरकार ने स्वर्गीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जेएस वर्मा की अध्‍यक्षता में समिति का गठन किया।

सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में आपातकालीन पैनिक बटन सहित वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण लगाए जाने की समिति ने सिफारिश की।

समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 28.11.2016 को अधिसूचना संख्या GSR 1095(E) जारी कर, CMV नियम 1989 का नियम 125-H लागू किया,

जिससे देश में सार्वजनिक सर्विस वाहनों और राष्ट्रीय परमिट वाले माल वाहनों में आपातकालीन पैनिक बटन सहित वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग उपकरणों का फिटमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया। बहरहाल, पिछले अनेक वर्षों से परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

डॉ. सोई ने सूचित किया कि बैकएंड सर्विसेस के लिए BSNL को 2 वर्ष पूर्व (कॉपी संलग्न) लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने के बावजूद कुछ बेईमान VLTD निर्माताओं की मिलीभगत से BSNL के साथ समझौते के निष्पादन में परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश जानबूझकर देरी कर रहा है,

जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD और पैनिक बटन लगाने के कार्यान्वयन में विलंब से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा खतरे में है।

इसके अलावा, डॉ. सोई ने वाहन निर्माताओं और उनके अनुमोदित VLTD निर्माताओं की वाहन पर VLT उपकरणों की टैगिंग और एक्टिवेशन की भूमिका निर्दिष्ट करने वाले नियम 125H के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 22 फरवरी, 2021 के SoP द्वारा जारी MoRTH दिशानिर्देशों का जानबूझकर पालन न करने में परिवहन विभाग के इरादे पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि कुछ फ्लाई-बाई-नाइट VLTD निर्माताओं द्वारा जो किसी भी वाहन निर्माता द्वारा अनुमोदित नहीं हैं और अपने निहित स्वार्थों के लिए उत्तर प्रदेश में VLT उपकरणों के फिटमेंट के लिए किसी VLT निर्माता को सूचीबद्ध करने की गलत वकालत करते हैं, परिवहन विभाग को गुमराह किया जा रहा है,

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जिससे SIAM (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स) की सिफारिशों की उपेक्षा हो रही है, जिसमें MoRTH SoP के दिनांक 22 फरवरी, 2021 में स्पष्ट रूप से केवल वाहन निर्माता द्वारा अनुमोदित VLT डिवाइस निर्माताओं के माध्यम से VLT उपकरणों के फिट होने की सिफारिश की गई है और बल दिया है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सदस्य होने के नाते डॉ. सोई ने मांग की है कि

सही मायने में सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य पाने की दिशा में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन विशिष्ट फिटमेंट प्रक्रिया सहित VLT डिवाइस निर्माता की मंजूरी वाले वाहनों में केवल OEM स्वीकृत VLT उपकरण ही फिट करने की अनुमति हो, अन्‍य कोई नहीं।

उत्तर प्रदेश में HSRP नियमों के कार्यान्वयन में विलंब

भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन कर HSRP को अनिवार्य करते हुए MoRTH की उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) नीति सभी वाहनों पर लागू करना अनिवार्य किया था लेकिन परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश का इसमें लापरवाही और उदासीन रवैया देखा जा सकता है।

यह रिट याचिका (C) संख्या 13029/1985 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और MoRTH दिशानिर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है जिसमें यह भी निर्देशित है कि राज्यों द्वारा HSRP को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना है क्योंकि इसमें पहले ही देर हो चुकी है

और वाहनों की प्रकृति का संकेत देने के लिए, चाहे वे पेट्रोल/सीएनजी या डीजल के हों, राज्यों को विंडशील्ड पर रंग कोडित स्टिकर लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, अर्थात पेट्रोल के लिए हल्का नीला और डीजल के लिए नारंगी।

वर्ष 2019 से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में, कुल 2.50 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें HSRP और तीसरे रंग का स्टिकर प्लेट लगाया जाना है। अब तक इनमें केवल 20 फीसदी वाहनों ने ही अनुपालन किया है। इसलिए, मैं उत्तर प्रदेश में इसे तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग करता हूं, जिसमें बिना किसी कारण अनावश्यक देरी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती राज्यों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, उपरोक्त सभी मुद्दों से माननीय परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह को मैंने अवगत करवाया है और MoRTH के दिनांक 22 फरवरी, 2022 को निर्देशों के अनुपालन में VLTD निर्माताओं का पैनल सुनिश्चित करने के मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की है

और विभाग को किसी भी विचलन के लिए गुमराह न होने का आग्रह किया है। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश में मौजूदा वाहनों पर HSRP और रंग कोडित स्टिकर का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त दोनों का शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन पूरा करने के लिए परिवहन विभाग समय-सीमा सहित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे।

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