नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो गयी है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार तीन मुल्कों के गैर-मुस्लिम (अल्पसंख्यकों) को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था। एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून से यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा। सीएए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता, कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई।
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