तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मेकर्स की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कई यूट्यूब चैनलों, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, कोई भी शो के इंटलेक्चुअल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकेगा।
जस्टिस मिनी पुष्करण ने 14 अगस्त को यह ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया है कि, मेकर्स के अलावा कोई भी शो का कंटेंट का यूज नहीं कर सकता। किसी ने इस शो के कैरेक्टर्स की नकल की, एआई फोटो, डीपफेक और एनिमेटेड वीडियो बनाया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
बार एंड बेंच के मुताबिक इस याचिका की सुनवाई के बाद कोई भी व्यक्ति, मालिक कर्मचारी या एजेंट, किसी भी तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट और डायलॉग्स की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। इसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन और रजिस्टर ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाना जाएगा।
कोर्ट के आदेश पर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा- ‘इस शो को लोगों से ढ़ेर सारा प्यार मिला है। हम दिल्ली हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने की जरूरत काे समझा। इस ऑर्डर से कोर्ट ने मैसेज दिया है कि इस तरह के उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तारक मेहता शो कई वजहों से विवादों में रहा है। पहले दिशा वकानी, शैलेश लोढ़ा और जेनिफर मिस्त्री सहित कई कलाकारों ने शो छोड़ा। सबने मेकर्स पर गंभीर आरोप भी लगाए जिससे शो की टीआरपी गिरी।
शो की गिरती पॉपुलैरिटी देखते हुए मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और याचिका दायर की थी। मेकर्स ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर अनऑथराइज्ड तरीके से उनके प्रोडक्ट बेचने का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि कई सोशल मीडिया यूजर्स शो के कैरेक्टर का यूज करके डीपफेक और अश्लील वीडियोज बना रहे हैं।
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