भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को राहत दी है। बैंकिंग रेगुलेटर ने उसकी कुछ सेवाओं की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इन्हें 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च तक किया गया है। यह फैसला बैंक के ग्राहकों के हित में लिया गया है।
केंद्रीय बैंक को लगता है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिक समय की जरूरत पड़ सकती है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को चीजें स्पष्ट करने के लिए एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) जारी किया है।
Business restrictions imposed on Paytm Payments Bank Limited vide Press Releases dated January 31 and February 16, 2024 – FAQshttps://t.co/UrOyvSdxCv
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 16, 2024
आरबीआई के इस फैसले का मतलब यह है कि ग्राहकों के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का विकल्प तलाशने के लिए थोड़ा और समय होगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों (नई समयसीमा)
1. 15 मार्च के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी। इस समयसीमा को 29 फरवरी की पहले की तारीख से बढ़ा दिया गया है। ग्राहक अभी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या किसी भी समय रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
2. ग्राहकों को खातों, बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि से शेष राशि को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपलब्ध शेष राशि तक निकालने या इस्तेमाल करने की अनुमति है। इस प्रावधान में बदलाव नहीं है।
3. 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों या वॉलेट धारकों को फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस, आदि सहित), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। ग्राहकों के खातों में बैलेंस की निकासी इसमें नहीं हैं। निकासी के लिए एईपीएस, आईएमपीएस और यूपीआई सहित फंड ट्रांसफर की अनुमति दी जा सकती है।
4. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की ओर से बनाए गए वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट 29 फरवरी, 2024 तक समाप्त कर दिए जाएंगे।
5. नोडल खातों में सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन जिन्हें 29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किया गया है, उन्हें 15 मार्च, 2024 तक सेटेल किया जाएगा। इस तारीख के बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
6.बैंक को फ्रीज किए गए खातों को छोड़कर सभी खातों और वॉलेट से निकासी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों को बिना किसी असुविधा के स्वचालित ‘स्वीप-इन स्वीप-आउट’ सुविधा के तहत पार्टनर बैंकों में जमा रकम की बिना रुकावट निकासी हो।