लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के दृष्टिगत यूपी आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन विद्युत विभाग में छह माह के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। शासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
जारी अधिसूचना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत यूपी पावर कारपोरेशन लि., यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., यूपी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. और यूपी रिन्यूएवल एण्ड ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के अधीन समस्त सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।
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