लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मोदी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की मंशा अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देशन में प्रदेश की सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुष्त समाधान योजना लागू की जा रही।
उपभोक्ताओं को 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक मिलेगा लाभ
यह योजना 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है।
छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा
इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राषि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है।
30 नवम्बर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राषि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किष्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
विगत में जारी आरसी वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा छूट का लाभ
उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किष्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किष्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किष्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी।
किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किष्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किष्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।
उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराषि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राषन की दुकान, किसी भी विभागीय कैष काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबसण्वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेषन की वेबसाइट नचचबसण्वतह पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राषि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराषि, मूल धनराषि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राषि आदि परिलक्षित होगीं।
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एके शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राषि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राषि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके उपरान्त षेश निर्धारण राषि (छूट के बाद) को एकमुष्त अथवा अधिकतम 03 किष्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।
इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेष सरकार उपभोक्ताओं हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।