लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कसमाण्डा हास्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र न्यू कैण्ट, सदर में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की।
इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया।
ऊर्जा मंत्री ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारम्भ किया
उन्होंने uppcl.org में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे। ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की। उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी।
प्रथम चरण में उपभोक्ताओं को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र uppcl.org में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा।
ओटीएस में 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक 54 दिन मिलेगा लाभ
ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं।
ओटीएस योजना का प्रथम चरण 8 से 30 नवम्बर तक
एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है।
मंत्री ने योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को सम्मानित किया
राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी।
पूरे देश में अब तक छूट की सबसे बेमिसाल योजना
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 3 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
3 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों मंे भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट तथा 6 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी।
किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।
उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।
इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा,
अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आरपी केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डी.केडी द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।